रबी फसल सहायता योजना बिहार । Bihar Rajya Ravi Fasal Sahayta Yojana Scheme 2020 - 2021

फसल सहायता योजना बिहार । Bihar Rajya Ravi Fasal Sahayta Yojana Scheme 2020 - 2020 

बिहार सरकार ने एक स्कीम के तहत किसान जन को अपनी फसल की बीमा करने की योजना लाई है  फसल सहायता योजना के अन्तर्गत किसान अपनी फसल को बीमा करवा कर अपनी फसल को और भी सुरक्षित रख सकते है । 

 प्रकृति आपदाओं के कारण किसान के कई अपनी फसल का नुकसान उठाना पड़ता है । जिससे कि वह सही से खेती नहीं कर पाते । इस समस्या का समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना का आरम्भ किया है । 

आज हम बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में ये सभी जानकारियां दुगा जो आप सभी को जानना जरूरी है । और क्या दस्तावेज लगेगे, क्या प्रक्रिया है आदि के बारे में जानकारी दुगा । 

Bihar राज्य फसल सहायता योजना का आरम्भ बिहार में खेती करने वाले किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदयो जैसे कि बढ़ा, सूखा पड़ने आदि के बचाने के लिए यह फसल सहायता योजना को शुरू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत ये सभी किसान जिनका प्राकृतिक आपदाओं से उनका फसल को नुकसान पहुंचता है तो ये से किसान को बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अन्तर्गत किसानों की फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7500 रुपए की राशि प्रदान किए जाएंगे और यदि नुकसान 20%  से अधिक है तो प्रति हेक्टेयर 10,000 रूपए की राशि प्रदान राज्य सरकार के द्वारा किसान के उनके सीधे बैंक खाते में डाली जाती है । किसान का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है ।


बिहार फसल सहायता योजना के अन्तर्गत 2020-2021 की रबी फसल के लिए निबंधन शुरू हो गए है । 3 दिसम्बर 2020 को सहकारिता विभाग ने निबंधन करवाने कि अधीसूचना जारी कर दी है । इस योजना के अन्तर्गत किसानों को किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है । फसल के नुकसान कि फरपाई सरकार द्वारा कि जाएगी । वह सभी किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते है उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा । 

यह निबंधन गेहूं, मक्का, चना, मसुर, अरहर, राई, सरसो, ईख, प्याज और आलू की फसल के नुकसान कि भरपाई के लिए की जाएगी। 

इस फसलों कि जाएगी भरपाई
👉 गेहूं तथा मक्का को राज्य के 38 जिलों में पंचायत स्तरीय किया गया है । इसके आलवा चना, मसूर, अरहर, राई,। सरसो, ईख, प्याज तथा आलू को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है 

👉 अगर चना की फसल का नुकसान होता है तो राज्य के 17 जिलों को भरपाई की जाएगी, मसूर की फसल पर नुकसान होता है तो 35 जिला को भरपाई की जाएगी 


फसल निबंधन की अंतिम तिथि

फसल का नामनिबंधन की अंतिम तिथि
गेहूं26 फरवरी 2021
मक्का26 फरवरी 2021
चना31 जनवरी 2021
मसूर15 फरवरी 2021
अरहर28 मार्च 2021
ईख28 फरवरी 2021
प्याज़15 फरवरी 2021
आलू31 जनवरी 2021
राई – सरसो31 दिसंबर 2020

बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदन करने वाला लाभार्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • इस योजना के अंतर्गत वही किसान आवेदन कर सकता है जिनकी फसल प्राकर्तिक आपदाओं ,मौसम की मार से बर्बाद हुई हो |
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक की पासबुक
  • बैंक की भी अनिवार्य है
  • खेती की ज़मीन के कागज़ात
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु निम्न कागज़ात की स्वप्रमाणित प्रति

रेयत कृषक  के लिए
  • भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • स्वघोषणा प्रमाण पत्र
गैर रेयत कृषक के लिए
  • स्व- घोषणा प्रमाण पत्र

बिहार राज्य फसल सहायता योजना आवश्यक निर्देश

  • फोटो (50 KB से कम होनी चाहिए )
  • पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त ) 400KB से कम होना अनिवार्य है और (PDF) के रूप में होना चाहिए
  • बैंक की पासबुक के पहले पृष्टकी प्रति (400KB से कम होनी चाहिए तथा(PDF) रूप में होना चाहिए
  • आवासीय प्रमाण पत्र (400KB  से कम होना चाहिए तथा (PDF) प्रारूप होना चाहिए )

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ